राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक, 2021 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड में हुक्का बार पर बैन, पब्लिस प्लेस में सिगरेट पीने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना । शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचा तो होगी दंडात्मक कार्रवाई । कानून के उल्लंघनकर्ताओ के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर चलाएगा सघन अभियान । तम्बाकू नितरां कानून का उलघन करने पर होगी कारवाई । उपायुक्त ने जिले को अब तम्बाकू मुक्त जिला बनाने का दिलाया संकल्प । पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) घोषित हुआ झारखंड का 10वा धूम्रपान मुक्त जिला ।